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इंडिया न्यूज़ (मुंबई, sanjay raut in Patra chawl case): एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत आज पात्रा चॉल पुनर्विकास घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। राउत फिलहाल 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं.
इससे पहले 5 सितंबर को विशेष पीएमएलए अदालत ने उक्त भूमि घोटाला मामले में राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए 19 सितंबर तक बढ़ा दी थी। राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1 अगस्त को उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था.
शुरुआत में ईडी की हिरासत में रहने के बाद, राउत को 8 अगस्त को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 22 अगस्त को, विशेष पीएमएलए अदालत ने राउत की हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी थी जिसे अब 19 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.
31 जुलाई को शिवसेना नेता के घर पर छापा मारा गया था और कई घंटों तक हिरासत में रखने और पूछताछ करने के बाद 1 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
पात्रा चॉल भूमि घोटाले 1,034 करोड़ रुपये का है। अगस्त में इस मामले में संजय राउत की पत्नी को भी एजेंसी ने मामले में तलब किया था। संजय राउत के खिलाफ मुंबई में सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर को कथित रूप से धमकी देने के आरोप में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्हें शिवसेना सांसद का करीबी माना जाता है।
वकोला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें राउत को कथित तौर पर स्वप्ना पाटकर को धमकी देते हुए सुना गया था। स्वप्ना पाटकर पात्रा चॉल मामले में एक गवाह हैं,
ईडी ने छापेमारी के दौरान संजय राउत के आवास से 11.50 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की थी। तब संजय राउत ने कहा था की “लोगों के खिलाफ झूठे आरोप और दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। यह सब शिवसेना और महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा।”
इस साल अप्रैल में, ईडी ने 11.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसमें संजय राउत की पत्नी वर्षा के पास दादर में एक फ्लैट और अलीबाग के पास किहिम में आठ भूमि पार्सल शामिल थे, जो संयुक्त रूप से स्वप्ना पाटकर के साथ थे.
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