Saurabh Bharadwaj And Atishi: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। राज निवास के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शपथ लिया। आतिशी शिक्षा तो सौरभ भारद्वाज संभालेंगे हेल्थ विभाग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुश्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्री के रूप में नियुक्त किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग शपथ ग्रहण का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाह पर आतिशी और भारद्वाज को दिल्ली कैबिनेट में मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया था। केजरीवाल ने कैबिनेट में उनकी नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल को नाम भेजे थे।
आतिशी कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है और सिसोदिया की शिक्षा टीम की प्रमुख सदस्य रही हैं। उसने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था पर भाजपा के गौतम गंभीर से हार गई थी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष है और ग्रेटर कैलाश से विधायक है। साल 2013 में जब पहली बार आप सरकार बनी था तब भी सौरभ मंत्री बने थे।
दिल्ली मंत्रिपरिषद में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफा के बाद 5 मंत्री ही रह गए थे। दिल्ली सरकार में कुल 33 विभाग है जिसमें से 18 सिसोदिया संभालते थे। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सोमवार को उसे 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब वह तिहाड़ जेल में बंद है।
आबकारी नीति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने कोविड-19 महामारी के बीच 2021 में पारित किय़ा था। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह नीति अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने, दिल्ली में नकली शराब या गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री को खत्म करने के अलावा उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई थी।
सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में आप सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया उन 15 अन्य लोगों में शामिल थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों, कुछ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया था।
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