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बिज़नेस डेस्क/नई दिल्ली (Since August last year, exchanges have issued as many as 30 cautionary letters against companies and individuals): सोशल मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण के बिना स्टॉक टिप्स को आगे बढ़ा रही कम से कम चार कंपनियों के खिलाफ बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) कार्रवाई करने वाली है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों और मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने यह जानकारी साझा कि है। सूत्रों ने कहा कि सेबी ने स्थानीय स्टॉक एक्सचेंजों से उन ऑनलाइन चैट समूहों की पहचान करने के लिए मदद मांगी है जहां निवेश की सलाह दी जा रही है। नियामक और विनिमय अधिकारियों ने कहा कि इनमें से कई चैनलों के 50,000-100,000 तक सब्सक्राइबर्स हैं और ऐसे हजारों चैनल हैं।
समाचार एजेंसी के अनुसार, सेबी का उद्देश्य संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों को लुभाने पर अपनी बढ़ती चिंता का संकेत देना है, जो वित्तीय सलाह देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सेबी ने पिछले बारह महीनों में ऐसे चार आदेश पारित किए हैं। सेबी के नियमों के मुताबिक केवल पंजीकृत सलाहकार ही निवेश की सलाह दे सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के रूप में इन संस्थानों को शेयर मार्केट से हमेशा के लिए बैन से लेकर उनके द्वारा गलत तरीके से कमाए गए प्रॉफिट को रिफंड तक करवाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इन संस्थानों की पूरी जानकारी पता नहीं चली है।
इस साल 25 जनवरी को सेबी द्वारा जारी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2021-22 के बीच भारत के फ्यूचर और ऑफ्शन बाजारों में खुदरा निवेशकों में लगभग 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जिनमें से 10 में से 9 को नुकसान हुआ है।
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