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इंडिया न्यूज़(Delhi,New guidelines for social media celebrities or influencers): आज के दौर में सिर्फ ऑनलाइन रिव्यू देखकर किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद को खरीदने का चलन तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इस काऱण बड़ी संख्या में सोशल मीडिया सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स कंपनी से गठजोड़ करके किसी प्रोडक्ट्स का खूब प्रचार-प्रसार करते हैं।
इस सब से ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) की ओर से सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। जिसके मुताबिक किसी प्रोडक्ट्स के सोशल मीडिया में प्रचार करने के नियमों के बारे में बताया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
उपभोक्ता मामले मंत्रालय कि ओर से बताया गया कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहली बार इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा तो फिर उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर कोई एक से ज्यादावार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो फिर उसे हर्जाने के रूप में 50 लाख रूपए देना होगा इसके अलावा उसे 6 साल तक के लिए किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने से रोका जा सकता है।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोई सेलिब्रिटी किसी कंपनी का विज्ञापन करता है। उसे अपने विज्ञापन के बारे में बताना होगा। इसके साथ विज्ञापन में दी जाने वाली किसी भी जानकारी से ग्राहकों के मन में कोई भ्रम उत्पन्न न हो। वहीं, इन्फ्लुएंसर लोगों पर प्रोडक्ट खरीदने को लेकर दबाव नहीं बना सकते। इन्फ्लुएंसर केवल उन्हीं प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, जिन्हें वे स्वयं भी उपयोग करते हों। इसके साथ बताना होगा कि ये प्रोडक्ट उन्हें प्रचार के लिए फ्री में मिला है। इन्फ्लुएंसर को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी डिस्क्लेमर देना होगा।
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