India News (इंडिया न्यूज), Soumya Vishwanathan Murder Case: साल 2008 में हुई टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सभी दलीलों को पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद एडिशनल सेशन जज रवीन्द्र कुमार पांडे द्वारा कहा गया था कि 18 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने के भी निर्देश दिए गए थें।

  • पांच आरोपी साल 2009 से हिरासत में
  • 13 अक्टूबर से फैसला रखा था सुरक्षित

पांच आरोपी गिरफ्तार

सौम्या विश्वनाथ की हत्या 30 सितंबर 2008 को की गई थी। इस दिन सौम्या देर रात घर लौट रही थीं। तबी उन्हें गोलीयों से छनी कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस द्वारा दावा किया गया कि लूटपाट के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना में शामिल पांच लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय सेठी, बलजीत मलिक और अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद उन्हें 2009 से हिरासत में लिया गया। बता दें कि इस घटना में शामिल रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में भी दोषी करार दिया गया था।

पहले हीं मिल चुकी है मौत की सजा

जिसके बाद साल 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और शुक्ला को मौत की सजा सुनाई गई। वहीं मलिक को उम्रकैद की सजा दी गई। हालांकि अगले साल कोर्ट ने जिगिशा हत्या मामले में कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को उम्रकैद में तबदील कर दिया। वहीं मलिक की उम्रकैद की सजा बरकरार रही।

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