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सुकेश चंद्रशेखर को मंडोली जेल शिफ्ट करने का आदेश

Roshan Kumar • LAST UPDATED : August 23, 2022, 1:45 pm IST
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सुकेश चंद्रशेखर को मंडोली जेल शिफ्ट करने का आदेश

सुकेश चंद्रशेखर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से मंडोली जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई की, पीठ ने सुकेश को दिल्ली के बाहर किसी जेल में शिफ्ट करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। सुकेश ने अपनी जान और सुरक्षा को खतरा होने का हवाला देते हुए दिल्ली से बाहर जेल किसी जेल में रखने की मांग की थी.

अदालत ने कहा, “इन सामग्रियों को रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद, इस अदालत की राय है कि ईडी के बयान के अनुसार, याचिकाकर्ता को मंडोली जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।”

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा की दस्तावेजी धमकियों के अभाव में कैदियों को आमतौर पर जेल चुनने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पूछा “आपका अधिकार क्या है? आपकी प्रत्यक्ष धमकी कहां है? अगर हमें आपके अनुरोध को इस तरह से स्वीकार करते है, तो हमें ऐसी सभी याचिकाओं पर विचार करना होगा। ”

एक हफ्ते के अंदर मंडोली जेल शिफ्ट करने का आदेश

सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरण की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उसने आरोप लगाया था की तिहाड़ में कुछ जेल अधिकारियों से उनकी जान और सुरक्षा को खतरा है.

ईडी ने यह आरोप लगाया था की सुकेश तिहाड़ जेल के अंदर एक शानदार जीवन व्यतीत कर रहे है, जहां उसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के अलावा धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद रखा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सुकेश से तिहाड़ जेल के अधिकारियों के नाम उजागर करने को कहा था, जिन्हें उसने जेल के अंदर एक शानदार जीवन शैली के लिए ₹ 12.5 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया था.

पीठ ने कहा कि वह तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने की जरूरत है या नहीं, यह तय करने से पहले वह आरोपों के विवरण के बार में सोचने से पीछे नहीं हटेगी। जून में, सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने सुकेश को शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन जब मामला दोबारा आया तो इस मामले को नियमित पीठ के सामने रखने को कहा गया, कोर्ट ने कहा था की इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा पेश किया जिसमें कहा गया था कि जब सुकेश जेल में था, तब एक अपराध सिंडिकेट चला रहा था, फोन का उपयोग करने जैसी सुविधाओं के लिए हर महीने 1.5 करोड़ रुपये का भुगतान करता था और जेल के कुछ अधिकारी ऐसा करने में उसके साथ थे.

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