India News (इंडिया न्यूज़), The Kerala Story, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट फिल्म द केरला स्टोरी पर केरला हाईकोर्ट के आदेश पर 15 मई को सुनवाई करेगा। केरला हाईकोर्ट ने फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका की जल्द सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
- कपिल सिब्बल ने लगाई याचिका
- 5 मई को रिलीज हुई फिल्म
- हाईकोर्ट ने रिलीज कर दिया था
केरल हाईकोर्ट ने 5 मई को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने जानना चाहा कि क्या पूरा ट्रेलर समाज के खिलाफ था। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ फिल्म प्रदर्शित होने से कुछ नहीं होगा। फिल्म का टीज़र नवंबर में रिलीज़ हुआ था। फिल्म में आपत्तिजनक क्या था? यह कहने में क्या गलत है कि अल्लाह ही एक ईश्वर है? ट्रेलर में क्या आपत्तिजनक था?”
पीएम मोदी ने की तारीफ
हाईकोर्ट में फिल्म के सेंसर प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थी। फिल्म पर प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के एक सभा में कहा था कि “द केरला स्टोरी’ फिल्म एक आतंकी साजिश पर आधारित है। यह आतंकवाद की बदसूरत सच्चाई को दिखाती है। कांग्रेस उन आतंकवादियों के साथ खड़ी है जो फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
आतंकवाद में बारें में फिल्म
‘द केरला स्टोरी’ में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। संदीपतो सेन की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के ट्रेलर की आलोचना हुई क्योंकि इसमें दावा किया गया था कि राज्य की 32,000 लड़कियां लापता हो गईं और बाद में आतंकवादी समूह, आईएसआईएस में शामिल हो गईं। विरोध का सामना करने के बाद निर्माताओं ने इस आंकड़े को वापस ले लिया और फिल्म के ट्रेलर विवरण में फिल्म को केरल की तीन महिलाओं की कहानी बताया।
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