इंडिया न्यूज, New Delhi News। Shiv Sena Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है, वहीं उद्धव गुट को झटका लगा है।
अब चुनाव आयोग को यह तय करना है कि असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी। इस मांग को खारिज कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्वाचन आयोग में पार्टी पर प्रभुत्व, नाम और निशान के अधिकार को लेकर जारी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट का यह फैसला उद्धव गुट के लिए आफत तो शिंदे गुट के लिए राहत जैसा है।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सिंबल मामले पर सुनवाई करने को स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर अब कोई रोक नहीं होगी। इसी के साथ उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज हो गई है।
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