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झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

PUBLISHED BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : August 17, 2022, 8:24 pm IST
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झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने झारखण्ड सरकार की याचिका पर सुनवाई की.

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता में रहते हुए खनन लीज हासिल करने के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी.

न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें सोरेन के खिलाफ जांच की मांग वाली जनहित याचिका को स्वीकार किया गया था। पीठ ने उच्च न्यायालय से जनहित याचिकाओं पर आगे नहीं बढ़ने को कहा क्योंकि मामला उसके समक्ष लंबित है.

अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमने याचिकाकर्ताओं के वकीलों को सुना। आदेश सुरक्षित रखा जाता है। चूंकि अदालत ने मामले को जब्त कर लिया है, इसलिए उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं पर आगे नहीं बढ़ेगा।”

झारखण्ड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत के बिना उच्च न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में सामग्री सौंपी.

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, “हम केवल इससे चिंतित हैं। मुख्यमंत्री के पास पद संभालने से पहले ही 0.88 एकड़ जमीन थी। ऐसा नहीं होता अगर पद का दुरुपयोग धन इकट्ठा करने के लिए किया गया होता।”

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि कोई भी याचिका जो भ्रष्टाचार दिखाती है, उसे तकनीकी कारणों से बाहर नहीं किया जा सकता है। और जब कोई अपराध होता है तो याचिकाकर्ता की साख अप्रासंगिक हो जाती है.

शीर्ष अदालत झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ खनन पट्टे और 2010 के मनरेगा ठेके में, शेल कंपनियों के माध्यम से कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की मांग करने वाली शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका को झारखण्ड उच्च न्यायालय ने 3 जून को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था.

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