होम / शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को लेकर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

Priyanshi Singh • LAST UPDATED : October 13, 2022, 10:22 am IST

सुप्रीम कोर्ट आज कर्नाटक के हिजाब बैन (Hijab Ban) मसले पर फैसला सुनाएगा जो कुछ दिन पहले तक खूब सुर्खियों में था. बता दें सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें HC ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

दो जजो ने लिखा है अलग- अलग फैसला 

सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी. बेंच ने 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोनों जजो ने अलग- अलग फैसला लिखा है. हालांकि, फैसला सुनने के बाद ही पता चलेगा कि दोनों का फैसला अलग अलग है या एकमत है.

क्या है पूरा मामला

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद दिसंबर 2021 और जनवरी में शुरू हुआ था. कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था. इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ. स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए.

इसी बीच 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं. इस आदेश के दो दिनों के भीतर ही प्रदर्शन राज्य भर में फैल गए और कई जगह हिंसक घटनाएं भी हुईं.इसके बाद मामला कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की बैंच में पहुंचा अदालत ने पाँच फ़रवरी को जारी राज्य सरकार के आदेश को बरक़रार रखा। इसके बाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT