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Committee for Chief Election Commissioner: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एससी ने गुरुवार को कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का निर्वाचन अब पीएम, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की कमेटी तय करेगी।
यह फैसला न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया है। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार शामिल हैं। बात दें कि पीठ ने पिछले साल 24 नवंबर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
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चुनाव आयोग अधिनियम, 1991 के तहत चुनाव आयोग का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। इससे पहले इस पद के लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती थी। हालांकि, नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही रहेगा।
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