संबंधित खबरें
Arvind Kejriwal protests: BJP दफ्तर के बाहर AAP का प्रदर्शन, केजरीवाल बोले- अमित शाह पर की जाए कड़ी कर्रवाई
Amit Shah News: अमित शाह के बयान पर भड़के नगीना सांसद, किया ये बड़ा दावा
ED Raid: ईडी की रडार पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई बड़े कारोबारी…जानें कहां-कहां मारा ईडी ने छापा
मुस्लिम लड़के के लिए नमाज पड़ने लगी थी हिन्दू लड़की, धर्म बदलने को हुई तैयार; बीच में आई ऐसी शर्त युवती ने उठा लिया ये खौफनाक कदम
BJP camp office bulldozed: योगी राज में BJP कैंप ऑफिस पर ही चल गया बुलडोजर ,नेता बोले- हमें तो अपनों ने लूटा
Bikaner Boom Blast News: सैन्य अभ्यास के दौरान अचानक बम फटने से हुई दो सैनिकों की मौत…मचा हड़कंप
इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : केरल में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जारी खींचतान के बीच गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को उनके पद से हटाया जा सकता है। केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल चांसलर की जगह पर एक विशेषज्ञ को लाने की योजना बना रहा है।
आपको बता दें, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राज्य के सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के इस्तीफे की मांग के बाद यह फैसला आया है। वहीं, केरल कैबिनेट द्वारा राज्यपाल को चांसलर पद से हटाने के लिए अध्यादेश लाने पर कांग्रेस MP शशि थरूर ने कहा, “अध्यादेश तभी मान्य होता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, मुझे यह थोड़ा अजीब लग रहा है कि मंत्रिमंडल राज्यपाल से पूछकर प्रस्ताव पारित करेगा, देखते हैं कि क्या वे ऐसा करेंगे।”
ज्ञात हो, केरल के राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोच्चि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओसियन स्टडीज, कन्नूर विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय और थुंचथ एजुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था।इनमें से एक एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे, जिनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना था। जिसके बाद इन सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इस्तीफा देने के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्यपाल ने सिज़ा थॉमस को तिरुवनंतपुरम में एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति भी नियुक्त किया था।
सीएम पिनाराई विजयन की सरकार ने हाईकोर्ट से राज्यपाल द्वारा की गयी नियुक्ति पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। हालांकि, कोर्ट ने मंगलवार को नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
दूसरी ओर, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केरल सरकार संवैधानिक विशेषज्ञों और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से कानूनी परामर्श ले रही है। सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ संभावित कानूनी विकल्पों पर संवैधानिक विशेषज्ञ फली एस नरीमन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से सलाह मांगी है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.