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ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार पर आज आएगा फैसला

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : November 14, 2022, 10:09 am IST
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ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार पर आज आएगा फैसला

ज्ञानवापी परिसर (फाइल फोटो).

इंडिया न्यूज़ (वाराणसी, Varanasi court to deliver its verdict on plea seeking worship rights of in Gyanvapi premises): वाराणसी की एक फास्ट-ट्रैक अदालत आज ‘शिवलिंग’ के पूजा अधिकारों की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसे हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने का दावा किया था। .

अदालत ने 8 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान मामले को 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया था। हिंदू पक्ष की मांगों पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की प्रार्थना की तत्काल शुरुआत की अनुमति शामिल है। पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की और और ज्ञानवापी परिसर के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

मामला अदालत में चलने तक मुस्लिम पक्ष को परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत है।

कार्बन डेटिंग की मांग को नही माना गया था 

सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया था, जहां अदालती सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ‘शिवलिंग’ पाए जाने की बात कही गई थी।

पिछली सुनवाई के दौरान वाराणसी की अदालत ने कथित ‘शिवलिंग’ की ‘वैज्ञानिक जांच’ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिंदू पक्ष ने उस संरचना की कार्बन डेटिंग की मांग की थी जिसे उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना के अंदर पाए गए शिवलिंग होने का दावा किया था।

हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि जो ढांचा मिला है वह एक ‘फव्वारा’ था। हिंदू पक्ष ने तब 22 सितंबर को वाराणसी जिला अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उस वस्तु की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी जिसे उन्होंने ‘शिवलिंग’ होने का दावा किया था।

हिंदू पक्ष ने कहा कि वे वाराणसी की अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए जाने वाले कथित ‘शिवलिंग’ की ‘वैज्ञानिक जांच’ की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

29 सितंबर की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच और ‘अर्घा’ और उसके आसपास के इलाके की कार्बन डेटिंग की मांग की थी.

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