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India News (इंडिया न्यूज़), Brijbhushan Singh on Hearing On Wrestlers Case, Delhi:पहलवानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर WFI प्रमुख बृज भूषण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें WFI प्रमुख बृज भूषण सिंह का कहना है कि मेरा स्वभाव मानव कल्याण, समाज कल्याण और बच्चों का भविष्य सुधारने का है। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो, करता रहे। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।
#WATCH मेरा स्वभाव मानव कल्याण, समाज कल्याण और बच्चों का भविष्य सुधारने का है। मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो, करता रहे। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद: पहलवानों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर WFI प्रमुख… pic.twitter.com/SvzpMS5v5i
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2023
पहलवानों द्वारा की गई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कहना है “सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो किया है हम उसके शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हमारी सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमआगे दिल्ली हाईकोर्ट सहित बाकी के रास्ते हैं जहां जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस बृजभूषण के पक्ष में काम कर रही है। हम अपराधी नहीं है हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहां बैठे हैं। यहां हमारे समर्थन में आने वाले कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है उन्हें जल्द रिहा किया जाए और अगर उन लोगों को कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होती है हमार धरना जारी रहेगा।”
#WATCH सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो किया है हम उसके शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हमारी सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमआगे दिल्ली हाईकोर्ट सहित बाकी के रास्ते हैं जहां जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस बृजभूषण के पक्ष… pic.twitter.com/T3eV3e0rRS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2023
बता दें महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा किहम यह मामला सुप्रीम कोर्ट में बंद कर रहे है। अगर आगे कोई शिकायत हो तो उसे मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के सामने रखा जा सकता है।सुनवाई के दौरान सॉलीसिजर जनरल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुरक्षा का निर्देश दिया था, नाबालिग शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है सादे कपड़ों में पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं, ताकि पहचान उजागर न हो सके बाकी 6 को खतरा नहीं पाया गया लेकिन उनको भी सुरक्षा दी जा रही है।
ये भी पढ़ें – Hearing On Wrestlers Case: सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों के केस की सुनवाई बंद, सीजीआई ने कहा- कोई शिकायत हो तो…
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