संबंधित खबरें
चांद पर बरसती है यह खतरनाक चीज, अगर धरती पर बरस गई तो मिनटों में आ जाएगी तबाही
विदेश गया पति, पीठ पीछे हसबैंड के दोस्त को घर बुलाकर पत्नी करने लगी…! दिमाग हिलाकर रख देगी आगे की घटना
'मेरे पास वापस आने के लिए करनी होगी साधना', गर्लफ्रेंड संग पेचअप पर अभय सिंह ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा
खराब पड़ा हैंडपंप अचानक उगलने लगा आग, वीडियो देख लोगों के छूटे पसीने, कैसे हुई चमत्कारी घटना?
Parade of Planets: इन तारीखों को रात के अंधेरे में देखें आसमान, मिलेगा स्वर्ग का सीधा नजारा, 6 ग्रह मिलकर करेंगे ऐसा कारनामा
टीचर ने नन्हे स्टूडेंट से पूछ लिया ऐसा सवाल, गुस्से से लाल हो गया बच्चा, जवाब सुन छूट जाएगी हंसी
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, फिर चुनाव कराएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा, अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी.’
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए जल्दी चुनाव कराने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है. जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण से जुड़ी कुल 93 पिटीशन के सुनवाई करने के बाद 87 पेज में अपना आर्डर दिया है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने 87 पेज के फैसले में साफ कहा है कि सरकार ने 5 दिसंबर को निकाय चुनाव को लेकर जो आरक्षण सूची जारी की, उसे रद्द की जाती है और 12 दिसंबर को सरकार के द्वारा जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे, उसे भी रद्द किया जाता है. यानी यूपी सरकार के दो फैसलों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.