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India News (इंडिया न्यूज़), Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को एक 80 वर्षीय यात्री की मौत के बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसने व्हीलचेयर की कमी के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर पैदल चलना चुना।
रिपोर्टों के अनुसार, 76 वर्षीय बाबू पटेल और उनकी पत्नी, 76 वर्षीय नर्मदाबेन पटेल, दोनों ने न्यूयॉर्क से एयर इंडिया की AI-116 उड़ान से उतरने पर सहायता के लिए व्हीलचेयर का अनुरोध किया था। शुक्रवार को एक बयान में, एयर इंडिया ने कहा कि उसने व्हीलचेयर की कमी के कारण पति से इंतजार करने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ बिना सहायता के चलने का फैसला किया।
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वह मुंबई हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन प्रक्रिया के समय हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के पास गिर गए एयरलाइन ने कहा, “एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले हमारे मेहमानों में से एक, अपनी पत्नी के साथ इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़ते समय बीमार पड़ गया, जो व्हीलचेयर पर थे।”
एयरलाइन ने कहा कि बीमार होने के बाद उसकी देखभाल कर रहे हवाईअड्डे के डॉक्टर की सलाह के अनुसार यात्री को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मुंबई हवाईअड्डा परिचालक एमआईएएल के एक अधिकारी ने कहा कि व्हीलचेयर सहायता पूरी तरह से एयरलाइन द्वारा दी गई एक सेवा है।
डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के प्रावधानों का अनुपालन न करने और विमान नियम, 1937 के उल्लंघन का हवाला देते हुए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएआर के पैरा 4.1.7 के अनुसार, एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। प्रस्थान टर्मिनल से विमान तक और आगमन पर प्रस्थान टर्मिनल से विमान तक उनके निर्बाध यात्रा अनुभव को सुनिश्चित करना।
एयर इंडिया को नोटिस का जवाब देने और नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में अपनी विफलता के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को एक व्यापक सलाह भी जारी की है, जिसमें उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया के दौरान यात्रियों की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों।
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