संबंधित खबरें
2025 में इस नाम वाले लोगों पर होगी पैसों की बरसात, बाबा वेंगा ने कर दी बड़ी ये भविष्यवाणी, इन 5 राशियों के लिए खुलेगा किस्मत का दरवाजा
इस मुस्लिम शासक ने मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र…संस्कृत ग्रंथों का फारसी में करवाया अनुवाद, फिर भी हिंदुओं से करता था नफरत, मां थीं हिंदू सुनार
अंतिम संस्कार कर घर गया परिजन, जब सुबह अस्थियां लेने गया तो हुआ कुछ ऐसा…बुलानी पड़ गई पुलिस
रशियन लड़कियों की इस एक चीज के दिवाने हैं भारत के लड़के, देश की इन 3 जगहों पर मिलेंगी ज्यादा रूसी महिलाएं
छात्र को नशा देकर महिला टीचर ने 20 से अधिक बार बनाया संबंध, आफ्टर स्कूल कार्यक्रम के बहाने करती थी ये घिनौना काम, अब कोर्ट ने दी ऐसी सजा नहीं भूल पाएंगी 7 पुश्तें
पकड़ा Akhilesh Yadav का खेल? CM Yogi के सिंघमों को बदनाम करने की कोशिश फेल…वीडियो ने खोली पोल
India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court On Convicted Politicians: आपराधिक मामलों में सजा प्राप्त नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर आज आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुए एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने इस मामले में अपनी सलाह अदालत को दे दी है। खबरों के अनुसार सजा प्राप्त नेताओं के जीवन भर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की बात कही गई है।
एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय की ओर से चीफ जस्टिस (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में यह याचिका दायर की गई थी। याचिका में जन प्रतिनिधि कानून की धारा 8 को चुनौती दी गई है। जिसके तहत यह बताया गया है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले नेताओं को गलत तरीके से रियायत मिल रही है। इस धारा के तहत आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले नेता 6 साल बाद चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए।
एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के अनुसार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पूरे देश में 5000 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जिसके तहत 2116 मामले 5 साल से अधिक पुराने हैं। सबसे ज्यादा यूपी में 1377, बिहार में 546 और महाराष्ट्र में 442 केस दर्ज हैं, जो कि अदालत में पेंडिंग है।
यह भी पढ़ें:-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.