House is Rent Exemption in Income Tax किराए का है घर तो आयकर में मिलती है छूट

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
House is Rent Exemption in Income Tax : अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फौरन रिटर्न दाखिल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। 31 दिसंबर तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

आयकर विभाग ने करदाताओं से ई फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचकर आईटीआर दाखिल करने की अपील की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आफिशियल वेबसाइट पर जाकर आयकर रिटर्न या आईटीआर फाइलिंग की जा सकती है।

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House is Rent Exemption in Income Tax 

नए पोर्टल में फॉर्म 26एएस के लिए भी आसान डाउनलोड सुविधा मौजूद है। फॉर्म 26एएस, जिसे वार्षिक विवरण फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें करदाता की सभी टैक्स संबंधित जानकारी जैसे टीडीएस अग्रिम कर शामिल होता है।

बिना एचआरए के मकान किराए पर छूट House is Rent Exemption in Income Tax

आप मकान किराये के रूप में दी गई राशि पर आयकर छूट चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त वेतनभोगी होना है। आपके वेतन में हाउस रेट अलाउंस (एचआरए) शामिल होता है, जिस पर आयकर की धारा 10 (13ए) के तहत निश्चित सीमा तक टैक्स छूट दी जाती है।

जानिए क्या हैं नियम और शर्तें House is Rent Exemption in Income Tax

ज्यादातर कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस उनकी सैलरी का हिस्सा माना गया है। आयकर अधिनियम 1961 में कर्मचारियों को भुगतान किए गए घर के किराए पर कटौती का दावा करने का प्रावधान लागू किया गया था। वहीं ऐसे कर्मचारी आयकर अधिनियम की धारा 80सीजी के तहत भुगतान किए गए मकान के किराए पर छूट का दावा कर सकते हैं।

साथ ही ये नियम स्वरोजगार करने वाले लोगों पर भी लागू होता है, लेकिन छूट का फायदा पाने के लिए कुछ नियम और शर्तों को समझना जरूरी है। जैसे धारा 80सीजी के तहत कटौती का दावा करने के लिए किसी कर्मचारी को वित्तीय वर्ष के दौरान एचआरए प्राप्त नहीं होना चाहिए।

House is Rent Exemption in Income Tax 

एचआरए में छूट का दावा करने वाला करदाता धारा 80जीजी के तहत भुगतान किए गए किराए पर कटौती का दावा नहीं कर सकता है। साथ ही धारा 80जीजी के तहत कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति का शहर में कोई घर नहीं होना चाहिए।वास्तव में जिस शहर में कार्यालय स्थित है या व्यवसाय किया जाता है,

उस शहर में पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे या हिंदू अविभाजित परिवार के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए। वहीं अगर किसी कर्मचारी के पास शहर में घर है जहां वो काम भी करता है तो वो कटौती का दावा नहीं कर पाएगा।

कैसे मिलेगा कटौती का लाभ? House is Rent Exemption in Income Tax

करदाता को एक फॉर्म 10बीए दाखिल करना होगा, जिसके बाद वो इस कटौती का दावा कर पाएगा। वहीं जिस करदाता ने वैकल्पिक या नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, वो इस कटौती का दावा नहीं कर पाएगा। माना गया है कि कटौती की गणना एक सूत्र के आधार पर की जानी है।

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Neelima Sargodha

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