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इंडिया न्यूज़ (Salman Khan All Case Report): आए दिन सलमान के ऊपर धमकियों का सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा है एक बार फिर से सलमान के लिए धमकी भरा कॉल आया है और इस बार कॉल सीधा मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचा वह भी रात के 9:00 बजे जिसमें सलमान को 30 तारीख को जान से मारने की धमकी जोधपुर में रॉकी नाम के शख्स ने दी ऐसे में उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है वहीं आज की रिपोर्ट में हम आपको सलमान के उन पुराने किस्स के बारे में बताएंगे जिनसे सलमान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं
16 सितंबर, 1998: पहला के सलमान के ऊपर जोधपुर के पास मथानिया की बावड़ी में चक्कारा का शिकार यानी कि काले हिरण का शिकार करने के लिए लगाया था इस दौरान उनके साथ सैफ अली खान सोनाली बेंद्रे और नीलम जो फिल्म हम साथ साथ हैं के किरदार थे वह सभी मौजूद थे
28 सितंबर, 1998: किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान घोड़े की खेतों में मिलते हैं फिर से काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा
2 अक्टूबर, 1998: बिश्नोई समुदाय के सदस्यों ने सलमान खान और हम साथ साथ है के कलाकारों के ऊपर जानवरों की हत्या का केस दर्ज कराया।
12 अक्टूबर, 1998: लिखते हो रहा है जानवरों की शिकार के सिलसिले में सलमान को गिरफ्तार किया गया।
10 अप्रैल 2006: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को निचली अदालत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और सलमान को 25 हजार जुर्माना और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
24 अगस्त 2007: जोधपुर की अदालत में काले हिरण को मारने के लिए सलमान को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सलमान की अपील को खारिज कर दिया गया। उसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए 5 साल की कैद की सजा को कायम रखा गया।
31 अगस्त 2007: राजस्थान हाईकोर्ट में अभिनेता की सजा पर रोक लगा दी लेकिन उन्हें विदेश जाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। सजा से निलंबित होने से पहले सलमान ने जोधपुर सेंट्रल जेल में 1 सप्ताह तक सजा काटी थी। उच्च न्यायालय में उनकी अपील के बाद आर्म्स एक्ट के तहत उनका आरोप हटा दिया गया।
24 जुलाई 2012: राजस्थान के उच्च न्यायालय में काले हिरण का शिकार करने के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ खयाल लगाते हुए परीक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त किया था।
दिसंबर 2012: हाई कोर्ट ने सलमान के खिलाफ आरोप लगाते हुए अभिनेता पर धारा 9/51 का आरोप लगाया था। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आता हैं।
13 नवंबर 2013: सलमान खान के विदेश जाने के लिए जो नियम बनाए गए थे। उस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन का वीजा प्राप्त करने की अनुमति देने वाली सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही शूटिंग के लिए सलमान को अगस्त 2013 में यूके के वीजा से वंचित कर दिया गया था।
9 जुलाई 2014: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की एक सुनवाई पर सलमान की नोटिस जारी करने के बाद राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय की पहली सुनवाई के आदेश को चुनौती देते हुए, उसे निलंबित कर दिया था।
25 जुलाई 2016: सलमान खान के खिलाफ 1998 में दर्ज जोधपुर के काले हिरण मामले और चिंकारा अवैध शिकार मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि यह साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि मृत पाए गए जानवर सलमान की लाइसेंसी बंदूक से मारे गए हैं।
19 अक्टूबर 2016: राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी थी। 1998 के दोनों मामलों से बरी होने के बाद इस कदम को उठाया गया।
11 नवंबर 2016: सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार द्वारा दायर की गई याचिका को फास्ट ट्रैक किया गया।
15 फरवरी 2017: इस तारीख में सलमान के वकील ने कोर्ट के अंदर कोई भी सबूत पेश करने से इंकार कर दिया था। उनका कहना था कि 27 जनवरी 2017 को सलमान को निर्दोष साबित करने के लिए सभी लोगों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं।
जुलाई 2017: इस तारीख को सलमान जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसमें आर्म्स एक्ट के मामले से संबंधित जमानत के लिए कोर्ट में पेश सलमान को पोश होना था।
28 मार्च 2018: निचली अदालत में मामले की अंतिम बहस को पूरा किया गया। न्यायालय के दंडाधिकारी देव कुमार खत्री ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
4 अप्रैल 2018: सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी के साथ सलमान जोधपुर पहुंचे।
5 अप्रैल 2018: सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा और ₹10 हजार जुर्माना मिल चुका था, जबकि बाकी कलाकारों को रिहा कर दिया गया।
6 अप्रैल 2018: जोधपुर कोर्ट में सलमान की जमानत के लिए याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोर्ट ने कहा था कि वह 7 अप्रैल को घोषणा करेगी।
7 अप्रैल 2018: सलमान खान को काले हिरण शिकार के ऊपर जमानत दे दी गई।
फरवरी 2021: राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका में आरोप लगाया था कि सलमान खान ने आर्म्स एक्ट के संबंध में फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं।
11 फरवरी 2021: जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने सलमान के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जिसमें राजस्थान सरकार ने सलमान को आर्म्स एक्ट के अंदर फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप बताया था।
21 मार्च 2022: राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1998 के काले हिरण मामले में जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय की याचिका को मंजूरी देते हुए उन्हें अनुमति प्रदान की जिसके अंदर सलमान को आरोपी बताया गया था। इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई राजस्थान के अंदर की गई। इसके साथ ही सलमान ने इन दोनों याचिकाओं के साथ एक और याचिका दायर की जिसके अंदर तीनों मामले की सुनवाई एक साथ की जा सके।
ये भी पढ़े: सलमान को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, कॉलर ने कहा “30 तारीख को मारूंगा”
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