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India News (इंडिया न्यूज़), Indrani Mukerjea Series: मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड और इंद्राणी मुखर्जी पर बनाई गई वेब-सीरीज को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज (गुरुवार) रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने CBI की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इंद्राणी मुखर्जी पर आधारित बेव-सीरीज में सीबीआई के खिलाफ कोई बात नहीं मिली है। इस लिए यह रिलीज किया जा सकता है। बता दें कि यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है।
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सीबीआई द्वारा दायर की गई याचिक पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने की हमने सीरीज देखी है। उसमें किसी भी तरीके से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे की अभियोजन पक्ष (सीबीआई) पर कोई गलत प्रभाव पड़े। बता दें कि शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी पर बनी ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी- द बरीड ट्रुथ’ सीरीज 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रीलीज होने वाली थी। लेकिन सीबीआई की याचिका की वजह से इसपर रोक लगा दिया गया था। अब अदालत की ओर से कहा गया है कि यह सीरीज गुरुवार (29 फरवरी) तक स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी।
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सीबीआई की ओर से इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि इसकी वहह से न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के तंत्र प्रभावित होंगे। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इसे देखकर आम लोगों के बीच एक अलग धारणा बन सकती है। हालांकि अदालत की ओर से इस बात को नकार दिया गया है। पीठ की ओर से इस दावे पर तर्क देते हुए कहा गया कि आम धारणाएं अखबार की खबरों से भी प्रभावित हो सकती हैं। न्यायपालिका इन सब से प्रभावित नहीं होती। हम केवल सबूतों को मानते हैं।
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