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Kerala: केरल के इस मामले ने हाई कोर्ट भी चौंकाया, जज ने कहा-घटना को सुन कर मै हैरान हूं

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : February 27, 2024, 6:02 pm IST
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Kerala: केरल के इस मामले ने हाई कोर्ट भी चौंकाया, जज ने कहा-घटना को सुन कर मै हैरान हूं

Woman told to conceive ‘good boy child’ in Kerala

India News (इंडिया न्यूज़), Kerala: एक अजीब घटना ने केरल उच्च न्यायालय को भी चौंका दिया। कोच्चि की एक महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसे एक लड़की को जन्म देने के लिए वर्षों तक पीड़ा सहनी पड़ी, जबकि उसके ससुराल वालों ने उसे ‘अच्छे लड़के को जन्म देने के लिए ‘निर्देश’ दिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केरल हाई कोर्ट ने इसे ‘चौंकाने वाला’ बताया कि आज के समय में ऐसी चीजें होती हैं।

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लड़को को जन्म देने के लिए दिया था निर्देश

महिला ने अपनी याचिका में कहा कि उसके पति और ससुराल वालों ने इस बात पर जोर दिया कि वह एक अच्छे लड़के को जन्म दे और इसके लिए उन्होंने “स्पष्ट निर्देश” भी दिए कि यह कैसे करना है। उसने कहा कि उसकी शादी की शाम को, उसके ससुराल वालों ने उसे एक ‘अच्छे बेटे’ की कल्पना करने के बारे में एक विस्तृत हस्तलिखित नोट दिया था।हालाँकि, 39 वर्षीय महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसकी परेशानी शुरू हो गई।

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महिला को करना पड़ा पीड़ा का सामना

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने पति के परिवार द्वारा अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, और वर्षों से कई अनिवार्य एजेंसियों से कोई राहत नहीं मिली, जिससे उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह सुनकर हैरानी होती है कि केरल में ऐसी घटनाएं होती हैं-न्यायमूर्ति 

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने याचिका पर विचार करते हुए मौखिक रूप से कहा, “यह सुनकर हैरानी होती है कि केरल में ऐसी घटनाएं होती हैं।” याचिकाकर्ता, कोल्लम की एक महिला ने कहा कि उसकी शादी 12 अप्रैल, 2012 को पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुई थी।

अदालत ने राज्य और केंद्र से निर्देश मांगा है क्योंकि मामला गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसी और पीएनडीटी अधिनियम) के तहत आता है। मामले की सुनवाई 29 फरवरी को तय की गई है।

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