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India News(इंडिया न्यूज),Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उनके 30 वर्षीय बेटे अभिज्ञान पटेल पर रविवार तड़के यहां एक प्रमुख इलाके में एक होटल व्यवसायी दंपति, उनके एक कर्मचारी और एक पत्रकार सहित चार लोगों की सार्वजनिक रूप से पिटाई करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर एक बार फिर पुलिस स्टेशन के अंदर पीड़ितों पर हमला किया जब वे शिकायत दर्ज कराने गए थे।
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मिली जानकारी के अनुसार, अभिज्ञान के आरोप में दो अधिकारियों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। पहली बार मंत्री बने पटेल ने आधी रात को समर्थकों के एक बड़े समूह के साथ पुलिस स्टेशन का दौरा किया था, जिसके तुरंत बाद निलंबन हुआ।
वहीं निलंबन का कारण पूछे जाने पर, भोपाल के पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने टीओआई को बताया कि पुलिस पर “आरोपी को बेल्ट से पीटने” का आरोप लगा। अभिज्ञान के खिलाफ अपनी शिकायत में, अलीशा सक्सेना, जो अपने पति डेनिस मार्टिन के साथ एक रेस्तरां चलाती हैं, ने कहा कि दंपति रात 8 बजे के आसपास अपने रेस्तरां के बाहर खड़े थे, जब पुरुषों और महिलाओं का एक समूह एक सफेद एसयूवी में आया और एक बाइकर की पिटाई शुरू कर दी – एक स्थानीय पत्रकार सड़क पर विवेक सिंह के रूप में पहचान की गई।
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जब अलीशा ने हस्तक्षेप किया और पूछा कि वे उसे क्यों पीट रहे हैं, तो दो लोगों ने कथित तौर पर उसे गालियां दीं और उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया। कथित तौर पर उनके पति को भी पीटा गया। अपने नियोक्ताओं को बचाने की कोशिश करने वाले कर्मचारी सीताराम को भी पीटा गया। अलीशा ने आरोप लगाया कि हमलावरों में से एक ने दावा किया कि वह “अभिज्ञान, एक मंत्री का बेटा” था, और उसने अपने पीड़ितों को “जो कुछ भी कर सकते हैं” करने की चुनौती दी।
इसके बाद चारों पीड़ित शाहपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि जब पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेज रही थी, तब अभिज्ञान और उसके सहयोगी पहुंचे और उन पर फिर से हमला किया। पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर शांति बहाल करने का प्रयास किया। अभिज्ञान और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 324 (जानबूझकर खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 294 (अश्लील गाना या शब्द), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
अभिज्ञान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की। प्रशांत नाम के एक युवक ने, जो अभिज्ञान से जुड़ा हुआ बताया जाता है, आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 294, 506 और 34 के तहत एक जवाबी एफआईआर दर्ज की थी। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चारों पीड़ितों से मुलाकात की, उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए कहा, “सत्ता के नशे में धुत मंत्री के बेटे का निर्दोष लोगों के साथ व्यवहार यह साबित करता है कि राज्य में अराजकता का राज है। बता दें कि, पटवारी ने आरोप लगाया कि पटेल के बेटे ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया।
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