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India News(इंडिया न्यूज),Saif Ali Khan: बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान ‘पटौदी’ के दसवें नवाब हैं। अपने दिवंगत पिता मंसूर अली खान ‘पटौदी’ से विरासत में मिली है। एक पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर होने के अलावा, सैफ भारत की सबसे अमीर हस्तियों में से एक भी हैं। अभिनेता के पास आलीशान ‘पटौदी पैलेस’ और भोपाल में एक शाही पैतृक घर है। एक्टर 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, अभिनेता सैफ अली खान के प्रॉपटी के हिस्सें पर बवाल होने का मतलब ये है कि, उनके 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति से उनके बच्चों को एक भी रुपए की संपत्ति नहीं मिलने वाली। क्योंकि, मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, सैफ अली खान का पटौदी का आलीशान घर भारत सरकार के ‘शत्रु विवाद अधिनियम 1968’ के तहत आता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी संपत्तियों पर कोई भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता और उन्हें विरासत में नहीं दिया जा सकता। नतीजतन, पटौदी हाउस के अंदर मौजूद सभी आलीशान संपत्तियां और हर चीज इस अधिनियम के तहत आती हैं, यही वजह है कि सैफ के बच्चे सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान इसे विरासत में नहीं पा सकेंगे। पटौदी पैलेस की सभी चीज़ों सहित दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 5000 करोड़ रुपए है। हालांकि, सैफ अपने चारों बच्चों में से किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, जारी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि, सख्त कानून के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, जो संपत्तियों पर दावा करना चाहता है, तो वह हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्ला खान, जो ब्रिटिश शासन में नवाब थे, वह अपनी सारी संपत्ति का वसीयतनामा नहीं बना सके थे। जिसके चलते पटौदी परिवार के भीतर कुछ विवाद हो सकता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान में अभिनेता की दादी के वंशजों से। ऐसे में, रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी जटिल कानूनी मामलों को ध्यान में रखते हुए सैफ अली खान द्वारा हरियाणा और भोपाल में अपनी पैतृक संपत्तियों को अपने चार बच्चों सारा, इब्राहिम, तैमूर और जहांगीर को सौंपने की संभावना फिलहाल काफी कम है।
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