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महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम से रहें अप टू डेट, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता हैं सवाल

Reepu kumari • LAST UPDATED : August 4, 2023, 2:30 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), नई दिल्ली: हाल ही में मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में कड़े कानून बनाए गए हैं। वहीं समय- समय पर सरकार के द्वारा कई तरह के जरुरी कदम भी उठाए जाते हैं। इसी को लेकर हाल ही में सरकार ने संसद में बताया कि अब तक महिला सुरक्षा के लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा (competitive exam questions) की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए।

संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) पर मौजूद आंकड़ों के बारे में बताया। जिसके अनुसार देश में साल 2019 से 2021 के बीच 13,13,078 महिलाएं व बेटियां लापता हुई हैं जिनकी कोई खोज खबर नहीं है. लापता हुई लड़कियों में 10.61 लाख लड़कियों की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, जबकि बाकी की उम्र 18 वर्ष से कम.

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम

  • आठ शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई,अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु तथा हैदराबाद में स्मार्ट पुलिसिंग को मंजूरी दी गई. महिला सुरक्षा में टेक्नॉलॉजी की भी मदद ली गई.
  • सरकार के द्वारा कानून बनाकर सुनिश्चित किया गया है कि बलात्कार के मामलों की जांच बिना देरी के पूरी की जाएगी जिसके लिए पुलिस के पास दो महीने का वक्त होगा। इसके तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा और अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई भी अगले दो महीने में पूरी कर लेगी.
  • इसक साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया परोसे जाने वाले अश्लील सामग्री के खिलाफ भी  रिपोर्ट करने के लिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लांच किया है. आपको बता दें कि इसकी  शुरुआत साल 2018 के सितंबर महीने की गई है.
  • जानकारी के अनुसार 20 सितंबर 2018 को यौन अपराधों की जांच और ट्रैकिंग के लिए एक डेटा बेस लांच किया गया।
  • यौन अपराधों के खिलाफ आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 (Criminal Law Against Sexual Offenses (Amendment) Act 2013) लाया गया।
  • आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम) (Criminal Law (Amendment) Act) 2018 के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा के साथ कई कठोर प्रावधान किए गए।
  • इसके अलावा सरकार ने आपातकालीन सहायता प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके तहत 112 नंबर डायल करके मुसीबत में महिलाएं सहायता ले सकती हैं।

 

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