ट्रेंडिंग न्यूज

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम से रहें अप टू डेट, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता हैं सवाल

India News (इंडिया न्यूज), नई दिल्ली: हाल ही में मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ उससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश में कड़े कानून बनाए गए हैं। वहीं समय- समय पर सरकार के द्वारा कई तरह के जरुरी कदम भी उठाए जाते हैं। इसी को लेकर हाल ही में सरकार ने संसद में बताया कि अब तक महिला सुरक्षा के लेकर क्या-क्या कदम उठाए गए हैं. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा (competitive exam questions) की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए।

संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau-NCRB) पर मौजूद आंकड़ों के बारे में बताया। जिसके अनुसार देश में साल 2019 से 2021 के बीच 13,13,078 महिलाएं व बेटियां लापता हुई हैं जिनकी कोई खोज खबर नहीं है. लापता हुई लड़कियों में 10.61 लाख लड़कियों की उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, जबकि बाकी की उम्र 18 वर्ष से कम.

महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम

  • आठ शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई,अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु तथा हैदराबाद में स्मार्ट पुलिसिंग को मंजूरी दी गई. महिला सुरक्षा में टेक्नॉलॉजी की भी मदद ली गई.
  • सरकार के द्वारा कानून बनाकर सुनिश्चित किया गया है कि बलात्कार के मामलों की जांच बिना देरी के पूरी की जाएगी जिसके लिए पुलिस के पास दो महीने का वक्त होगा। इसके तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा और अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई भी अगले दो महीने में पूरी कर लेगी.
  • इसक साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया परोसे जाने वाले अश्लील सामग्री के खिलाफ भी  रिपोर्ट करने के लिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लांच किया है. आपको बता दें कि इसकी  शुरुआत साल 2018 के सितंबर महीने की गई है.
  • जानकारी के अनुसार 20 सितंबर 2018 को यौन अपराधों की जांच और ट्रैकिंग के लिए एक डेटा बेस लांच किया गया।
  • यौन अपराधों के खिलाफ आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 (Criminal Law Against Sexual Offenses (Amendment) Act 2013) लाया गया।
  • आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम) (Criminal Law (Amendment) Act) 2018 के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा के साथ कई कठोर प्रावधान किए गए।
  • इसके अलावा सरकार ने आपातकालीन सहायता प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके तहत 112 नंबर डायल करके मुसीबत में महिलाएं सहायता ले सकती हैं।

 

यह भी पढ़ें: यूनिवर्सिटी सही है या फर्जी यह जानने का सबसे आसान तरीका, एक मिनट में मिलेगी सारी डिटेल

 

Reepu kumari

Recent Posts

बदल गए ट्रेन रिजर्वेशन के नियम…ट्रैवल करने से पहले जान लें सारे नए बदलाव, अब ऐसे होगी टिकट बुकिंग

Railway Reservation: संजय मनोचा ने स्पष्ट किया कि 120 दिनों के एआरपी के तहत 31…

29 seconds ago

CM नीतीश कुमार की यात्रा पर सियासी पारा हुआ हाई! विपक्ष ने उठाए सवाल

India News (इंडिया न्यूज), CM Nitish Kumar: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले…

2 minutes ago

Delhi News: सर्दियों में घूमने का शानदार मौका, DDA के इन पार्कों में सिर्फ 10 रुपये में करें सैर

India News (इंडिया न्यूज),Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सर्दियों में परिवार संग घूमने…

2 minutes ago

अंतिम संस्कार के पहले मरे हुए इंसान की चलने लगी सांसे.. मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला

India News(इंडिया न्यूज), Rajasthan news: राजस्थान के झुंझुनू में गुरुवार को आभूषण और जेवरात चोरी…

12 minutes ago