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टेक डेस्क/नई दिल्ली (Tech News: Amazon Pay was not following the instructions issued by RBI): भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्म अमेजन के पेमेंट सर्विस ऑप्शन अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर शिकंजा किसते हुए 3.06 करोड़ से ज्यादा का जर्माना लगाया है। आरबीआई ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेंजन पे आरबीआई के द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
आरबीआई ने अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया कि अमेजन पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) और नो योर कस्टमर (केवाईसी) दिशा से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा था। जुर्माने से पहले आरबीआई ने अमेजन पे को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर पूछा था कि निर्देशों का पालन न करने पर आपके खिलाफ जुर्माना क्यों न लगाया जाए ? जिसपर अमेजन पे ने जवाब भी दिया था। अमेजन पे के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कहा “अमेजन पे के उपर आरोप की पुष्टि की गई और मौद्रिक जुर्माना लगाया गया”
आरबीआई ने कहा कि इस यह जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अमेजन पे (इंडिया) द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है। रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई के लगाए गए जुर्माने पर अमेज़न के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार काम करने और अनुपालन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा, “हम अधिकारियों के साथ अपनी प्रतिबद्धता साझा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।”
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