India News(इंडिया न्यूज), Aadhaar PAN Link: भारत में आपका आधार तब भी साबित होगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड को भारत सरकार द्वारा पैन से लिंक कराने का आदेश कई बार दिया जा चुका है। सीमा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा आधार-पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 घोषित की गई थी। अगर आप फिर भी अब तक अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराए हैं, तो आपको सावधान होने की जरुरत है। लिंक ना कराने की वजह से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

  • अकाउंट में जमा किए गए सारे पैसे भी नहीं मिल पाएंगे
  • पैन कार्ड को बनवाने के लिए फॉर्म में आधार नंबर डालना अनिवार्य

डेटा डुप्लिकेशन को रोकने की कोशिश

इन परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हो सकती है। अगर आपका आधार से पैन लिंक नहीं रहा तो आपका अकांउट निष्क्रिय हो सकता है। जिसकी वजह से अकाउंट में जमा किए गए सारे पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। आधार-पैन लिंक कराने के बारे में इनकम टैक्स डिपार्मेंट का कहना है कि इसकी मदद से डेटा डुप्लिकेशन को रोका जाएगा। एक नाम के व्यक्ति के पास पहले कई पैन कार्ड होते थें। लेकिन अब केवल एक पैन ही बनेगा। जिससे की टैक्स की चोरी नहीं हो सकेगी। साथ ही पैन कार्ड को बनवाने के लिए फॉर्म में आधार नंबर डालना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इनके लिए नहीं है अनिवार्य

बता दें कि उन सभी के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य किया गया है, जिनके पास 1 जुलाई 2017 से पैन नंबर मौजूद था। वहीं 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए पैन आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा गैर भारतीयों के लिए भी यह नियम लागू नहीं होता है। अगर आप अभी तक लिंक नहीं करा पाएं है तो आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही पेंडिग रिर्टन भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा।

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