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ग्राहकों के साथ हुई हेराफेरी पर सरकार ने दी राहत, अब लगाना पड़ेगा कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर

Rajesh kumar • LAST UPDATED : April 12, 2024, 4:22 am IST

India News (इंडिया न्यूज़),consumer court: उपभोक्ताओं को अब उपभोक्ता अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी उपभोक्ता अदालतों को 15 अप्रैल से मामलों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने इन सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

एनसीडीआरसी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का शीर्ष अपीलीय निकाय है, जो मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों का समाधान करना आसान हो जाएगा और उनका समय और पैसा बचेगा।

ई-कोर्ट शुरू करने की तैयारी

बता दें कि फरवरी में रिपोर्ट में खुलासा हुई थी कि जुलाई 2020 में गठित सीसीपीए सभी 35 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (एससीडीआरसी) और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की 10 पीठों में ई-कोर्ट सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है।इस पर पूरी तरह तैयारी कर रही है।

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