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India News (इंडिया न्यूज), PAN-Aadhaar Link: आयकर विभाग ने आज करदाताओं से ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने को कहा। आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है। उस स्थिति में लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। पिछले महीने आयकर विभाग ने एक परिपत्र जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करता है, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर विभाग ने एक्स पर पोस्ट किया कि उच्च दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें, यदि आपने पहले से नहीं किया है।
आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में कहा कि बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करें। विभाग ने कहा कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की समय सीमा 31 मई, 2024 है। सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें। जिन रिपोर्टिंग संस्थाओं को कर अधिकारियों के साथ एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। उनमें विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बांड/डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं।
Kind Attention Taxpayers,
Please link your PAN with Aadhaar before May 31st, 2024, if you haven’t already, in order to avoid tax deduction at a higher rate.
Please refer to CBDT Circular No.6/2024 dtd 23rd April, 2024. pic.twitter.com/L4UfP436aI
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2024
बता दें कि इन निर्दिष्ट संस्थानों को वर्ष के दौरान कुछ वित्तीय लेनदेन या उनके द्वारा पंजीकृत/रिकॉर्ड/रखरखाव किए गए किसी भी रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं एसएफटी के माध्यम से आयकर विभाग किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नज़र रखता है।
Kind Attention Reporting Entities!
The deadline to file SFT (Statement of Specified Financial Transactions) is May 31st, 2024.
Avoid penalties by filing accurately and on time. pic.twitter.com/PmVbio6ZRt
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2024
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