यूटिलिटी न्यूज़

New Income Tax Rules: 1 अप्रैल से लागु होंगे नए आयकर नियम, जानें पूरी अपडेट

India News (इंडिया न्यूज), New Income Tax Rules: वित्तीय वर्ष की शुरुआत कल से यानि की एक अप्रेल से हो जाएगी। नए कर नियम 1 अप्रैल, 2024 से लागू होने वाले हैं। बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उल्लिखित इन संशोधनों में आयकर स्लैब, अधिभार दरों, छूट और बहुत कुछ में संशोधन शामिल हैं। यहां पूरी जानकारी दी गई है।

नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प है। बड़े बदलावों में से एक करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में पेश करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से शुरू होकर, करदाताओं को पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच चयन करना होगा, जिसमें बाद वाली व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में काम करेगी।
नए आयकर स्लैब संशोधननए कर शासन के तहत, संशोधित आयकर स्लैब लागू होंगे, जिन्हें कुल आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन समायोजनों का उद्देश्य करदाताओं के लिए कराधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

कुल आयकर दर

-15 लाख रुपये से अधिक 30 प्रतिशत
-12 लाख से 15 लाख के बीच 20 फीसदी
-9 लाख से 12 लाख के बीच 15 फीसदी
-6 लाख से 9 लाख के बीच 10 फीसदी
-3 लाख से 6 लाख के बीच 5 फीसदी
-0 से 3 लाख के बीच 0 फीसदी

नई आयकर व्यवस्था के लाभ

नई कर व्यवस्था के कार्यान्वयन से करदाताओं को कई लाभ मिलते हैं:

-सरलीकृत कर योजना: संशोधित व्यवस्था जटिल कर नियोजन रणनीतियों की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे करदाताओं को कराधान के लिए अधिक सरल दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है।
-बढ़ी हुई छूट सीमा: मूल छूट सीमा रुपये से बढ़ा दी गई है। 2.5 लाख से रु. 3 लाख, नई कर व्यवस्था की अपील को बढ़ाते हुए।
-कम सरचार्ज दर: रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए सरचार्ज दर 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। 5 करोड़

Israel-Hamas War: इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम वार्ता फिर होगी शुरू, जानें वजह

छूट और कटौतियों में बदलाव

नई कर व्यवस्था के तहत, छूट सीमा और कटौतियों में बदलाव हुए हैं, जिनमें शामिल हैं;

-बढ़ी हुई छूट सीमा: छूट की सीमा बढ़ाकर रु. रुपये तक की करयोग्य आय के लिए 25,000 रु. 7 लाख.
मानक कटौती: वेतनभोगी व्यक्ति रुपये की मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं। पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 50,000।
बजट 2023 में कर छूट में बदलाव, रुपये तक की आय के लिए कर छूट की शुरुआत की गई। 7 लाख, इस दायरे में करदाताओं के लिए कोई आयकर देनदारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त लोगों को राहत प्रदान करते हुए, अवकाश नकदीकरण पर छूट बढ़ा दी गई है।

NewsClick Case: न्यूज़क्लिक मामले में 8,000 पन्नों की चार्जशीट दायर, संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को आरोपी बनाया गया

क्या करदाता पुरानी कर व्यवस्थाओं पर स्विच कर सकते हैं?

करदाताओं के पास अपनी आय के प्रकार के आधार पर पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच करने की सुविधा है। हालाँकि, पेशेवर या व्यावसायिक आय एक बार के बदलाव की अनुमति देती है, जबकि अन्य आय प्रकार वार्षिक बदलाव की अनुमति देते हैं।

पीएम मोदी को मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का फूटा गुस्सा

Reepu kumari

Recent Posts

प्रदूषण से घुटा दिल्ली के जल निकायों का दम, MCD के वकील ने मांगा 4 हफ्ते का समय

India News (इंडिया न्यूज),Delhi: राजधानी दिल्ली के जल निकायों का प्रदूषण से दम घुट रहा…

32 minutes ago

Today Horoscope: इस 1 राशि का आज चमकेगा भाग्य, वही इन 3 जातकों के रस्ते आएंगी रुकावटें, जानें आज का राशिफल!

Today Rashifal of 23 December 2024: 23 दिसंबर का दिन राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा।

38 minutes ago

कहासुनी के बाद तेज गति से दर्जनभर लोगों पर चढ़ा दी गाड़ी, 3 की मौके पर मौत

India News (इंडिया न्यूज),Bihar: पूर्णिया में आपसी लड़ाई के दौरान शराब के नशे में पिकअप…

2 hours ago

इस बार भी कर्तव्य पथ पर नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी, रक्षा मंत्रालय ने दी सफाई

India News (इंडिया न्यूज),Delhi: गणतंत्र दिवस परेड में राजधानी दिल्ली की झांकी शामिल न होने…

3 hours ago

UP News: शरारती तत्वों ने मंदिर के चबूतरे पर फोड़ा अंडा, पुलिस को ‘शरारती’ की सरगर्मी से तलाश

India News (इंडिया न्यूज),UP News: चमनगंज क्षेत्र के तकिया पार्क के पास स्थित 1 मंदिर…

3 hours ago

महिला और अति पिछड़ा वोटरों को साधने की कोशिश,अब JDU बताएगी CM का काम

India News (इंडिया न्यूज),JDU Leaders Flagged Off Chariot: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब मात्र…

4 hours ago