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India News (इंडिया न्यूज),Income Tax Return: आमतौर पर लोगों को ITR यानी इनकम टैक्स रिर्टन भरते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। इसकी वजह से टैक्सपेयर्स टैक्स भरते समय कई तरह की गलतीयां कर बैठते हैं। इसका भुगतान उन्हें बाद में करना पड़ता है। जानकारी के अभाव में टैक्सपेयर्स अक्सर
गलत फ़ार्म का चयन कर लेते हैं या फ़ार्म में कई तरह की गलती कर बैठते हैं। फिर उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल जाता है। लेकिन आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसके लिए हम कुछ टिप्स बता रहे हैं।
ध्यान रहे कि अगर आप समय से पहले अपने सारे दस्तावेज पूरे रखे और थोड़े सावधान रहें तो आपको इनकम टैक्स भरते समय कम परेशानी होगी। इनकम टैक्स भरते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना अनिवार्य हैं। इनकम टैक्स भरते समय इन 7 बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए इनकम टैक्स रिर्टन भरना बाएं हाथ खेल हो जायेगा।
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1. जितना जल्दी हो सके भरे रिर्टन- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिर्टन भरने की आखरी तारीख 31 जुलाई 2024 रखी हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिर्टन भर लें। अगर आप टैक्स भरने में देरी करेंगे उतना ही आपको टैक्स भरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। लास्ट डेट आते-आते वेबसाइट पर ट्रेफिक बढ़ जाता हैं और कभी-कभी वेबसाइट स्लो हो जाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर लोग टैक्स भरने लग जाते हैं।
2. सही फ़ार्म का चुनाव – हमें इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि टैक्स भरते समय हमें फ़ार्म अपनी इनकम के हिसाब से चुनना हैं क्योकिं आयकार विभाग पोर्टल पर अलग-अलग इनकम ग्रुप के हिसाब से फ़ार्म निकाले जाते हैं। यदि आप गलत फ़ार्म का चयन करके टैक्स भर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता हैं। गलत फ़ार्म चुनने पर आपके रिर्टन को गड़बड़ घोषित कर दिया जाएगा।
3. सारी जानकारी सही भरें- फ़ार्म भरते समय अपनी सारी जानकारी चाहे वो सैलरी, ब्याज से इनकम, किराये की इनकम, कैपिटल गेन सब कुछ सही होना चहिए ताकि आपको टैक्स भरते समय कोई भी दिक्कत न हो। अगर आपने यह सारी जानकारी सही नहीं भरी तो आप पर टैक्स चोरी की पेनाल्टी लग सकती हैं।
4. पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सही भरें- फ़ार्म भरते समय यह सुनिश्चित करे की आपने अपनी सारी र्पसनल जानकारी जैसे अपना नाम, पता और बैंक अकाउंट डीटेल सब कुछ सही तरीके से भरे गए हो।
5. गलत बैंक नंबर ना दे- आपको रिफंड आपके द्वारा दिये गए बैंक नंबर पर ही मिलता हैं तो टैक्स के लिए फ़ार्म भरते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखे की आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC,बैंक का नाम एंव सारी अन्य जानकारी सही भरे।
6. अपनी सारी संपत्ति का वर्णन जरुर करे – IT कंपनियो के काफी एंप्लॉय की पोस्टिंग विदेश में होती हैं तो वह लोग वहां का बैंको में खाते खुलवा लेते हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो भारत में रिर्टन भरते समय इन खातों का जिक्र करना भूल जाते है जिस वजह से उन्हें टैक्स भरते समय दिक्कत होती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बेहद जरुरी हैं की अगर आपके खाते में शून्य बैंलेस तो भी आपको इस बात का जिक्र करना बेहद जरुरी हैं।
7. ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना- ITR को ऑनलाइन भरने के बाद, इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या आखरी तिथी से पहले आयकर विभाग को एक अपने हस्ताक्षर के साथ एक फिजिकल कॉपी भेजकर वेरीफाई करवाना जरूरी होता है। वेरिफिकेशन न करने पर ITR फाइलिंग अमान्य हो जाती है, इसलिए अपने ITR को वेरीफाई जरुर करवाए।
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