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Abdullah Azam case : पुर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से मिला करारा झटका, अदालत ने खारिज की गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना-पत्र

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : October 1, 2023, 4:13 am IST
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Abdullah Azam case : पुर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से मिला करारा झटका, अदालत ने खारिज की गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना-पत्र

India News (इंडिया न्यूज़), Abdullah Azam case: सपा के पूर्व विधायक आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने उनके द्वारा दो गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है और अंतिम बहस के लिए तीन अक्तूबर की तारीख निर्धारित कर दी है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के नेता व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का दावा करते हुए मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता डाॅ. तंजीन फात्मा व आजम खां को भी आरोपी बनाया गया था।

शनिवार को कोर्ट ने सुनाया फैसला 

यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। अब्दुल्ला आजम की ओर से इस मामले में मुकदमे के वादी और शहर विधायक आकाश सक्सेना और मुकदमे के विवेचक नरेंद्र त्यागी को दोबारा गवाही पर बुलाने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको लेकर कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई, बहस के बाद शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।

अंतिम बहस के लिए तीन अक्तूबर की तारीख तय

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि प्रतिवादी अब्दुल्ला आजम द्वारा गवाहों को दोबारा बुलाने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही अब्दुल्ला के एक और प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए उसका निस्तारण कर दिया। कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए तीन अक्तूबर की तारीख तय की है। वहीं दूसरी ओर अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड होने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तारीख तय की है।

एक और मामले में सुनवाई टली

पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए सेशन ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर कोर्ट ने छह अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है। आपको बता दे कि, सपा नेता के पड़ोसी अबरार ने आजम खां के साथ ही अब्दुल्ला आजम, शरीफ खां और बिलाल खां पर मुक़दमा दर्ज कराया था। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

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