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Allahabad High Court: याचिकाकर्ता के घर बुलडोजर एक्शन पर HC ने यूपी सरकार से किया सवाल…

Anjali Singh • LAST UPDATED : September 13, 2024, 11:38 am IST

HC questions UP government on bulldozer action at petitioner’s house

India News UP (इंडिया न्यूज़), Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजमगढ़ में याचिकाकर्ता सुनील कुमार के घर पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार से सवाल किया है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि किस प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई की गई और घर गिराया गया। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, जिसमें कानून का उल्लंघन करते हुए यह कदम उठाना पड़ा।

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जानें पूरा मामला

यह मामला 22 जुलाई का है, जब आजमगढ़ के एडिशनल कलेक्टर ने सुनील कुमार के घर को गिराने का आदेश दिया था। सुनील कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें अपनी याचिका को सुनवाई का मौका नहीं मिला और बिना किसी उचित प्रक्रिया के उनके मकान पर बुलडोजर चलाया गया। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए थे सवाल

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि किसी परिवार के किसी सदस्य पर आरोप लगने के मामले में इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में कानून का शासन है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बता दें कि यह मामला यूपी में बुलडोजर राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई पर उठने वाले सवालों का ताजा उदाहरण है, जहां सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।

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