India news (इंडिया न्यूज़),Azam Khan News, रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खां को निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में सजा के आदेश को खारिज कर दिया है।इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। आजम खां की तरफ से सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी।
सेशन कोर्ट के फैसले से आजम खां को बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनकी विधायकी बहाल होने पर अभी संदेह है। क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी चली गई थी। ऐसे में उनकी विधायकी बहाल नहीं हो सकती है।
ये भी पढ़ें – झारखंड: तीन दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया भव्य स्वागत
India News (इंडिया न्यूज)Himachal News: राजधानी शिमला में 9 महीने बाद हत्या के प्रयास का मामला…
Benefits of Aloevera Gel: बालों को दोगुना तेजी से बढ़ाने वाले इस उपाय को देख…
Garry Hall Junior On Palisades Wildfire: कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स के जंगलों में लगी आग…
India News (इंडिया न्यूज)Himachal News: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार…
Gurucharan Singh In Hospital: टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के लोकप्रिय किरदार सोढ़ी,…
वहीं, वीडियो पर यह भी लिखा है कि, पति-पत्नी के झगड़े में रिश्वतखोर पत्नी की…