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India News (इंडिया न्यूज़),BJP MLA Harish Shakya: यूपी के बदायूं में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी के बिल्सी विधायक हरीश शाक्य और उनके भाई-भतीजे समेत 15 अन्य के खिलाफ गैंगरेप और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को पीड़िता के पति की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया, जिसमें जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में न्याय की गुहार लगाई गई थी।कोर्ट ने सिविल लाइंस थाने को 10 दिन के अंदर केस दर्ज कर मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को अभी कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, “कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही एफआईआर दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि,उसके पिता ने काफी समय पहले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के बुधबई गांव में पूनम लॉन के पास जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था और विधायक शाक्य उसे खरीदना चाहते थे। इस जमीन की कीमत 18 करोड़ रुपये है, लेकिन याचिकाकर्ता और विधायक के बीच 16.5 करोड़ रुपये में सौदा तय हुआ था। विधायक ने लिखित समझौते के वक्त जमीन की कीमत का 40 प्रतिशत और बाकी पैसा बैनामा के समय देने पर सहमति बनाई थी। इसके लिए एक लाख रुपये शाक्य ने एडवांस दे दिए।
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वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि, कुछ दिनों बाद 40 प्रतिशत दिए बिना विधायक और उनके गुर्गों ने लिखित समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि, जब पैसे लिए बिना समझौता नहीं हुआ था, तो पुलिस ने उसके चचेरे भाई को उठाया और परेशान किया। साथ ही याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि, उन्होंने एक बिल्डर को जमीन बेचने की कोशिश की थी, तो विधायक के लोगों ने उन्हें जमीन नहीं बेचने दी।
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आरोपी के मुताबिक पुलिस ने उसे तीन दिन तक जेल में रखा और पीटा। बाद में थाने से अधिकारियों के लोग उसे उठाकर ले गए और अपना बना लिया। उसने आरोप लगाया कि नेता और उसके साथियों ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। वहीं, भाजपा विधायक शाक्य ने कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा- “अगर कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है तो वह पुलिस का सहयोग करने को तैयार हैं।” विधायक ने कहा कि वह पूरी तरह से भरोसेमंद हैं।
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