इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
CBI Will Investigate Death Of Minor In School : उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में नाबालिग लड़की की मौत के मामले में जांच के लिए फाइल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग लड़की की मौत हुई थी जिस आत्महत्या बताया गया था।
बता दें कि पीड़िता की मां के मुताबिक, स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल बुलाया और जब वे वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनका फोन छीन लिया और फिर उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और उसका शव एक कक्षा की छत से लटका हुआ दिखाया गया।
वहीं पुलिस ने एफआईआर में मामले को आत्महत्या बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट दर्ज की थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में दो एफआईआर दर्ज कराई हैं। एक नाबालिग लड़की की हत्या और कथित बलात्कार के आरोप में यूपी में और दूसरी हरियाणा में उसके माता-पिता और दो भाई-बहनों के अपहरण के लिए एफआईआर दर्ज की गई है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह आदेश दिया। CBI Will Investigate Death Of Minor In School
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया है जो मृतका की मां है और जिसने 14 साल की अपनी नाबालिग बेटी को खो दिया है और जांच अधिकारी द्वारा इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई, 2022 को की जाएगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि इससे पहले कि हम मामले को आगे बढ़ाएं, जांच के संबंध में कागजात/दस्तावेज उत्तर प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को चार सप्ताह के भीतर सौंपे जाएं और प्रतिवादी संख्या 4 को आगे की जांच करने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की चार सप्ताह के भीतर जांच करने को कहा गया है।
बता दें कि शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि उसकी नाबालिग बेटी का शव जुलाई 2020 में उत्तर प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में लटका मिला था और उसे शक था कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई है। CBI Will Investigate Death Of Minor In School
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