India News (इंडिया न्यूज़), Atique Ahmed, प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की विशेष जांच टीन ने गैंगस्टर भाई अतीक और असरफ अहमद के हत्यारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जेल में बंद शूटरों अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह के खिलाफ अदालत में 2,056 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने अपने आरोपपत्र में कहा कि आरोपियों को गोलीबारी के स्थान पर गिरफ्तार किया गया था।
- 2,056 पन्नों की चार्जशीट
- आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म
- 15 अप्रैल को हुई हत्या
चार्जशीट के अनुसार, गिरफ्तारी पूरी तरफ सार्वजनिक रूप से हुई थी, और उनके खिलाफ कई सबूत एकत्र किए गए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को आरोपी को शुक्रवार को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। आरोपियों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को खत्म हो गई।
15 अप्रैल को हत्या
पुलिस ने अपनी दलील में अदालत से शूटरों के खिलाफ सबूतों का ध्यान रखने और उन्हें ऐसी सजा देने की बात कही जो मिशाल बने। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल की रात को खुद को पत्रकार बताने वाले लोगों ने उस समय गोली मार दी थी, जब उन्हें प्रयागराज में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।
इन धाराओं में मामला दर्ज
नजदीक से गोली मारे जाने के बाद गैंगस्टर भाई-बहन मौके पर ही गिर पड़े। तीनों हमलावरों को जिला अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467 और 468 के तहत आरोप लगाए गए। अतीक अहमद 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या और इस साल फरवरी में उस मामले के एक प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या में भी आरोपी थे।
यह भी पढे़-
- चंद्रयान 3 पहुंचा अपनी कक्षा में, यान की स्थिति सामान्य, वैज्ञानिकों ने जाहिर की खुशी
- CM योगी पहुंचे सहारनपुर, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे हवाई निरीक्षण