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उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब सीबीआई की तर्ज पर एक विशेष पुलिस बल बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम तैयार करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब यूपी सरकार यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट एक्ट लाएगी।
अजय त्रिवेदी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। योगी सरकार ने सीबीआई की तर्ज पर ही प्रदेश में एक विशेष पुलिस बल बनाने की योजना तैयार की है जो विशेष जांच कर आर्थिक अपराधों को रोकेगी। यूपी सरकार बहुत जल्दी यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट एक्ट लाने जा रही है। इस एक्ट के जरिये योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने का फैसला किया है।
योगी आदित्यनाथ शुरू से ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टालरेंस की बात करते रहे हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार ने ऐसे अपराधियों से निबटने के लिए सीबीआई की तर्ज पर स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम तैयार करने का निर्देश दिया है।
यूपी सरकार अब यूपी स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट एक्ट लाएगी। गृह विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में होने वाले बड़े घोटालों और आर्थिक अपराधों पर अंकुश के लिए एसआईटी पहले से काम कर रही है लेकिन अब इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। नया एक्ट बनने के बाद पुलिस को पूरे भारत में किसी भी मामले की अपने यहां रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना का अधिकार मिल जाएगा।
अभी प्रदेश में आर्थिक अपराधों की जांच के लिए पुलिस की एक आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) काम कर रही है। हालांकि इस शाखा में विशेषज्ञ अधिकारी नहीं हैं और सामान्य पुलिस बल से ही लोगों की तैनाती की जाती है। नयी फोर्स में खास इसी के लिए प्रशिक्षित लोगों की भर्ती होगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि गृह विभाग के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि अब तक माफियाओं की 2081 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को फील्ड में जाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 हफ्ते का कार्यक्रम तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सचिवालय को हर हाल में दलालों से दूर रखा जाये. कोई भी फाइल किसी भी टेबल पर तीन दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए।
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