India News (इंडिया न्यूज), Gorakhpur: पुलिस अधिकारियों ने सोमवार (17 जून) को बताया कि 23 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर चार लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली। जिनमें से एक को वह सोशल मीडिया के माध्यम से जानता था। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने गुरुवार (13 जून) को एक होटल में हुई मारपीट का कथित तौर पर वीडियो बनाया और पीड़ित से जबरन पैसे मांगे, धमकी दी कि अन्यथा वे वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे। वहीं पुलिस द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार देर रात पीड़ित ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। शनिवार सुबह परिवार के सदस्यों को उसका शव मिला।
गोरखपुर पुलिस ने शनिवार (15 जून) को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और अभी भी चौथे संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं। दरअसल, चिलुआताल निवासी करण उर्फ आशुतोष मिश्रा वर्तमान में बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में रहने वाले और मूल रूप से पिपरौली के रहने वाले 24 वर्षीय देवेश राजनंद, चिलुआताल निवासी 21 वर्षीय अंगद कुमार और 20 वर्षीय मोहन प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो अभी भी फरार है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित को कथित तौर पर चिलुआताल इलाके के एक होटल के कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था। जहाँ चार लोगों ने उसका यौन शोषण किया और बेल्ट से पीटा। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वह अपने भाई के साथ किराए के मकान में रह रहा था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।
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एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित ने एक महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करण नामक व्यक्ति से बातचीत शुरू की थी। आखिरकार, करण ने उसे चिलुआताल स्थित अपने घर पर बुलाया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को करण कथित तौर पर आदित्य को चिलुआताल के रेल विहार स्थित एक होटल में ले गया, जहाँ करण के तीन साथी भी उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित का यौन शोषण किया और विरोध करने पर बेल्ट से उसकी पिटाई की। उन्होंने कथित तौर पर हमले को रिकॉर्ड किया, वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी करने की धमकी दी और चुप रहने के बदले पैसे की मांग की। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर पीड़ित के फोन से यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर किए और बीयर खरीदी।
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जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़ित ने पहले शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन चिलुआताल और शाहपुर के बीच अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण, एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं की गई। एसपी ने आगे कहा कि शुक्रवार को अंततः धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 384 (जबरन वसूली), 506 (आपराधिक धमकी) और भारतीय दंड संहिता की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। देर रात करीब 1 बजे पीड़ित ने अपने भतीजे से बात की। सभी के सो जाने के बाद, उसने कथित तौर पर छत से लटक कर खुद को मार डाला। अधिकारी ने कहा कि उसके परिवार ने शनिवार सुबह उसका शव देखा और पुलिस को सूचित किया।
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