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दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर प्रसासन का एक्शन, जाने क्या है ग्रेप 4 के नियम…

BY: Shagun Chaurasia • LAST UPDATED : November 25, 2024, 8:19 am IST
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दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर प्रसासन का एक्शन, जाने क्या है ग्रेप 4 के नियम…

Grape 4 Rules

India News (इंडिया न्यूज), Grape 4 Rules: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर यातायात की चेकिंग को बढ़ा दिया गया है। यह कदम खासतौर पर उन वाहनों के लिए है जो दिल्ली में प्रवेश करते हैं। पेट्रोल और डीजल वाहनों की एक-एक करके चेकिंग की जा रही है, ताकि पॉल्यूशन को नियंत्रित किया जा सके।

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प्रदेश में ग्रेप 4 लागू

गाजियाबाद में पॉल्यूशन को लेकर प्रशासन ने ग्रेप 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के नियमों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया है। ग्रेप 4 का मतलब है कि उन क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने या उन्हें सीमित करने के लिए नियम लागू किए जाते हैं, जहां वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका हो। इसके तहत गाज़ीपुर बॉर्डर पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है।

दिल्ली और गाजियाबाद में पॉल्यूशन पर नियंत्रण

इन वाहनों की एंट्री दिल्ली में तभी दी जा रही है, जब यह सुनिश्चित किया जाए कि वे पॉल्यूशन मानकों के अनुसार हैं। इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली और गाजियाबाद में पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सके। यह कदम दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और लोगों को स्वस्थ वातावरण देने के लिए उठाया गया है। पॉल्यूशन के स्तर को घटाने के लिए कड़ी निगरानी और सख्त नियमों का पालन किया जा सकता है।

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