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India News (इंडिया न्यूज़),Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मामले पर व्यास जी तेखाने में पूजा- अर्चना को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। इस मामले वाराणसी कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर की थी। इस सुनवाई में सबसे पहले यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पक्ष रखा और दलीलें वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने पेश की। कोर्ट के सामने उन्होंने दावा किया कि हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरह से गलत है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
बता दें कि आज प्रदेश की यूपी सरकार को भी दबाब दाखिल करना था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो सकी। अब इसे 15 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। जब तक के लिए पूजा पर कोई रोक नही है।
ये सुनवाई सुबह 10 बजे फ्रेश केस के तौर पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई में सबसे पहले राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कराना था लेकिन नहीं हो सका। इन सब के बाद मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और हिंदू पक्ष की तरफ से बहस की जाएगी। समुदाय विशेष ने ने वाराणसी जिला जज के 17 जनवरी और 31 जनवरी की आदेशों को चुनौती दी है। जिला जज वाराणसी ने 17 जनवरी के अपने आदेश में डीएम वाराणसी को रिसीवर अयुक्त किया है।
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