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Gyanvapi mosque: तहखाने में पूजा जारी रहेगी, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

Reepu kumari • LAST UPDATED : February 26, 2024, 12:56 pm IST
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Gyanvapi mosque: तहखाने में पूजा जारी रहेगी, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

Gyanvapi Case

India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi Mosque: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक तहखाने में नमाज अदा करने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील सोमवार को खारिज कर दी। इलाहाबाद HC के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाया।

“मामले के पूरे रिकॉर्ड को देखने और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत को जिला न्यायाधीश द्वारा 17.01.2024 को पारित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला, जिसमें डीएम, वाराणसी को संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया था।” साथ ही दिनांक 31.01.2024 का आदेश जिसके द्वारा जिला अदालत ने तहखाना में पूजा की अनुमति दी थी, “न्यायाधीश अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा।

वाराणसी अदालत का फैसला 

वाराणसी अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने – ‘व्यास तहखाना’ में प्रार्थना कर सकता है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित ‘पूजा’ और ‘पुजारी’ की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।

इसके बाद, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है, ने 1 फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें वाराणसी अदालत के फैसले को चुनौती दी गई। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करने के तुरंत बाद आया।

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तहखाने 

विशेष रूप से, मस्जिद के तहखाने में चार ‘तहखाने’ (तहखाने) हैं, जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है, जो वहां रहते थे। हालांकि, मस्जिद समिति के अनुसार, ‘व्यास तहखाना’ मस्जिद परिसर का एक हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था, और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाना के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस बीच, हिंदू पक्ष ने दावा किया कि व्यास परिवार 1993 तक तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में उन्हें इसे बंद करना पड़ा।

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ओवैसी ने कोर्ट के फैसले की आलोचना की

इससे पहले, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू भक्तों को मस्जिद परिसर के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति देने के वाराणसी अदालत के फैसले को “पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन” बताया। “जिस जज ने यह फैसला सुनाया वह सेवानिवृत्ति से पहले उनका आखिरी दिन था। जज ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया और आखिरकार उन्होंने सीधे फैसला सुना दिया है. उन्होंने कहा कि 1993 के बाद से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई. 30 साल हो गए. उसे कैसे पता चला कि अंदर कोई मूर्ति है? यह पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है…उन्होंने 7 दिनों के भीतर ग्रिल खोलने का आदेश दिया है. अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए था..यह एक गलत निर्णय है।

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