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India News (इंडिया न्यूज), IIT-BHU Rape Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) की बीटेक छात्रा से सामूहिक बलात्कार के आरोपी और बीजेपी आईटी सेल के सदस्य कुणाल पांडे और आनंद चौहान को सशर्त जमानत दे दी है। वहीं आरोपियों को जनवरी 2024 में उनकी गिरफ्तारी के बाद सात महीने जेल में बिताने के बाद जमानत दी गई थी। हालांकि, अदालत ने तीसरे आरोपी साक्षी पटेल की जमानत याचिका को मंजूरी नहीं दी। जिसके मामले की कथित तौर पर 14 सितंबर, 2024 को समीक्षा की जाएगी। वहीं कुणाल को 24 अगस्त को रिहा किया गया। जबकि आनंद को 29 अगस्त को रिहा किया गया। आरोपियों के पड़ोसियों के अनुसार, जब आनंद नगवा कॉलोनी में अपने घर पहुंचे, तो उनका स्वागत मालाओं से किया गया।
दरअसल, यह घटना 2 नवंबर 2023 को हुई, जब 20 वर्षीय छात्रा पर कथित तौर पर तीन लोगों ने उस समय हमला किया। जब वह एक दोस्त के साथ बाहर गई थी। पीड़ित छात्रा को वाराणसी में भारतीय आईआईटी-बीएचयू परिसर के अंदर तीन आरोपियों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया। उसके कपड़े उतार दिए और उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह और उसकी सहेली अपने छात्रावास से निकली थीं। वे करमन बाबा मंदिर के पास ही थीं, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उन्हें रोका, उन्हें उनकी सहेली से अलग किया और उन्हें एक कोने में ले जाकर उनका मुंह बंद कर दिया।
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वाराणसी पुलिस सूत्रों ने 31 दिसंबर को खुलासा किया कि तीनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। जिसमें पीड़िता के कपड़े उतारना और बंदूक की नोक पर उसका वीडियो बनाना शामिल है। वहीं 31 दिसंबर को कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जब्त किए गए। कुणाल और सक्षम भाजपा आईटी सेल के सदस्य हैं। पुलिस उपायुक्त आरएस गौतम के अनुसार, आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यूपी गैंगस्टर अधिनियम और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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