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India News (इंडिया न्यूज़), Jaya Prada: उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में “भगोड़ा” घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने और 6 मार्च को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में रामपुर के पूर्व सांसद के खिलाफ केमरी और स्वार पुलिस स्टेशनों में दो मामले दर्ज किए गए थे।
अभिनेता 2019 के चुनाव में रामपुर से भाजपा के उम्मीदवार थे और समाजवादी पार्टी के आजम खान से हार गए थे। वह 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से लोकसभा के लिए चुनी गईं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था.इन मामलों में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कई बार समन जारी किया था लेकिन पूर्व सांसद अदालत में पेश नहीं हुए।
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इसके बाद उनके खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी हुए, लेकिन पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जया प्रदा गिरफ्तारी से बच रही हैं और उनके सभी ज्ञात मोबाइल नंबर बंद हैं।
तिवारी ने बताया कि इस पर जज शोभित बंसल ने सख्त रुख अपनाते हुए जया प्रदा को भगोड़ा घोषित कर दिया। रामपुर के पुलिस अधीक्षक को एक सर्कल अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित करने और जया प्रदा को गिरफ्तार करने और 6 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया।
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