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Muzaffarnagar News: यति नरसिंहानंद, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 12 आरोपियों के गैर जमानती वारंट, जानें मामला?

BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : October 21, 2024, 10:00 pm IST
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Muzaffarnagar News: यति नरसिंहानंद, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत 12 आरोपियों के गैर जमानती वारंट, जानें मामला?

India News UP(इंडिया न्यूज),Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत की शिकायत के मामले में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद, कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र समेत 12 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन/स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।

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2013 दंगे से जुड़ा मामला

बता दें, 31 अगस्त 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर हुई पंचायत के मामले में उस समय के एडीएम प्रशासन की ओर से 21 आरोपियों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दायर किया गया था। इस मामले में आज यानि सोमवार को पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, यशपाल पंवार और साध्वी प्राची कोर्ट में पेश हुए।

पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा का नाम भी लिस्ट में शामिल

कोर्ट ने मामले में आरोपी पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, शिव कुमार, पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, कल्लू, योगेश, मिंटू की हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर दी और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके अलावा कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, यति नरसिंहानंद, सचिन और रविंद्र के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मामले में कुल 21 आरोपी थे, जिनमें से पूर्व प्रधान वीरेंद्र कुतुबपुर का निधन हो चुका है।

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