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India News (इंडिया न्यूज), Petition Filed Against Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ संभल की जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू नेता सिमरन गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने दायर की है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर चंदौसी जिला अदालत की एमपी/एमएलए कोर्ट में सिमरन गुप्ता ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस सांसद ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान एक बयान दिया था। जिसमें राहुल ने कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी है। जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
सिमरन गुप्ता का कहना है कि 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था। इस दौरान राहुल ने कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि भारत से है। गुप्ता का कहना है कि राहुल गांधी की टिप्पणी देश के लोगों का मजाक उड़ाती है और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। राहुल का स्वभाव हमेशा से आतंकवादियों और देशद्रोहियों का समर्थन करने का रहा है। वह हमेशा हिंदुओं के पक्ष में और देश के खिलाफ बोलते हैं।
सिमरन गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर 18 जनवरी को संभल के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने आज (गुरुवार) कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अर्जी दी है। इस बयान को लेकर असम में राहुल के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने बताया कि यह मामला विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में एसीजेएम आदित्य सिंह के समक्ष धारा 173(4) बीएनएसएस एक्ट के तहत दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद का बयान भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति असम्मान दर्शाता है और यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। ऐसे बयान राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं। वकील ने दावा किया कि कोर्ट ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए स्वीकार कर लिया है। हालांकि, अभी अगली तारीख जारी नहीं की गई है।
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