India News (इंडिया न्यूज) : नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम आदिल को आजीवन कठोर कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुजरिम आदिल शामली जनपद के थाना आदर्श मंडी का रहने वाला है। मुजरिम को यह सजा महज 53 दिनों की पैरवी में दिलाई गई है।
आपको बता दें कि यह घटना शामली जनपद के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मेरठ रोड पर स्थित एक बैंकट हॉल की है। यहां पर 26 जून 2023 की रात एमएस फार्म हाऊस में एक शादी समारोह में एक नौ वर्षीय बच्ची अपनी दादी व चाचा के साथ आई थी। रात करीब 12 बजे जब बच्ची विवाह मंडप से अकेली ऊपर जा रही थी तो उसी दौरान आदिल ने बच्ची को पकड़ लिया। वह बच्ची का मुंह बंद कर उसे ऊपर की तरफ एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बता दें कि फार्म हाऊस में लगे सीसीटीवी कैमरों से मुजरिम की पहचान हुई थी। एसपी अभिषेक झा ने बताया की इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुजरिम आदिल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए तो वहीं पुलिस ने 18 दिन पहले ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम आदिल को आजीवन कठोर कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बता दें कि मुजरिम को यह सजा महज 53 दिनों की पैरवी में दिलाई गई है।
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