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इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की बदली गई बेंच, अब सिर्फ देखेंगे सिविल मामले

BY: Poonam Rajput • LAST UPDATED : December 13, 2024, 9:02 am IST
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की बदली गई बेंच, अब सिर्फ देखेंगे सिविल मामले

Shekhar Yadav Judge

India News (इंडिया न्यूज़),Shekhar Yadav Judge: इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ जजों के कार्यक्षेत्र में 16 दिसंबर से बदलाव किया जा रहा है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए अपने बयानों को लेकर चर्चा में जस्टिस शेखर कुमार यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि रोस्टर में यह बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है। गुरुवार देर शाम जारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश 16 दिसंबर से प्रभावी होंगे। ज्योतिष रजिस्ट्रार के मुताबिक जस्टिस शेखर कुमार यादव अब वर्ष 2010 तक के पुराने प्रथम अपीलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। वर्ष 2011 से प्रथम अपीलों का सफर न्याय क्षितिज को तलाशेगा। धारा 24 सीपीसी, एफए एफओ और द्वितीय अपील के तहत आवेदन का क्षेत्र भी आरक्षित क्षितिज के पास जारी रहेगा।

शेखर यादव पहले इन मामलों की सुनवाई कर रहे थे

इससे पहले 15 अक्टूबर से न्यायमूर्ति रॉबर्ट शेखर कुमार यादव भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376ई-376ई (अन्य अपराधियों के साथ या बिना (302 और 304-बी का आपराधिक बल) 11.12.2023 तक) और धारा 64-71 (अन्य अपराधियों के साथ या बिना) (भारतीय दंड संहिता की धारा 103 और 80) के तहत कानूनी आवेदनों पर सुनवाई कर रहे थे।

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न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ को अब हटा दिया गया है। इस दस्तावेजी रजिस्ट्रार के अनुसार अब जस्टिस समित गोपाल सीएडी के आदेश से संबंधित मामले और/या एसोसिएटेड स्टाफ द्वारा जांचे गए मामले, दस्तावेज निदेशालय द्वारा जांचे गए मामले, डीएनईटीएम और गाजियाबाद जीएफएफ के दस्तावेज, दस्तावेज, विधानसभा दस्तावेज और संबंधित आपराधिक मामले की सुनवाई किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 102 के तहत आपराधिक समीक्षा पर होगी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब

जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में न सिर्फ विद्वानों के बारे में बात की थी, बल्कि उनके दिए गए भाषण ने इन दिनों बवाल मचा दिया है। पार्टी कांग्रेस ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाधिवेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की है।

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