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SC से एनसीपीसीआर को झटका! मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने के आदेश पर रोक

Ritesh Mishra • LAST UPDATED : October 21, 2024, 4:09 pm IST
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SC से एनसीपीसीआर को झटका! मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने के आदेश पर रोक

Supreme Court Stays Ncpcr

India News UP (इंडिया न्यूज),Supreme Court Stays Ncpcr: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने और मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के फैसले पर रोक लगा दिया है। यूपी और त्रिपुरा सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयक उलमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की थी। यूपी सरकार का ये आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी। जिसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरलों की मान्यता रद्द करने और सभी मदरसों की जांच के लिए कहा गया था।

राज्यों की कार्रवाइयों पर रोक लगाने की अवश्यकता

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के इस कथन का संज्ञान लिया कि एनसीपीसीआर के संचार और कुछ राज्यों की कार्रवाइयों पर रोक लगाने की अवश्यकता है।

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आदेश पर लगाई रोक

जिसपर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यूपी और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गैर- मान्यता प्राप्त मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने के कारण सरकारी अनुदान प्राप्त/सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश व केंद्र तथा राज्यों द्वारा हुई कार्रवाई पर SC ने रोक लगा दी है।

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