संबंधित खबरें
यूपी उपचुनाव में BJP की बड़ी जीत पर CM योगी गदगद, 'बटेंगे तो कटेंगे' नारे को लेकर कही ये बड़ी बात
UP Driver Vacancy: बरेली में होगा रोडवेज चालक भर्ती मेला, कमेटी करेगी चयन, जोरों पर महाकुंभ की तैयारी
UP Crime News: होटल में घुसकर युवतियों को खींचने का मामला आया सामने, विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष समेत 3 गिरफ्तार
UP By Election Result 2024: यूपी में चला योगी का जादू, तो सपा को मिली कितनी सीटें?
फूलपुर में मतगणना के बीच अचानक मची अफरा तफरी, BJP एजेंट को आईं चोटें
उपचुनाव के बीच सपा का बड़ा आरोप, बोले-"मतदान के दौरान लाठी चार्ज किया गया"
वाराणसी: आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ मामले में सुनवाई हुई. इसे लेकर शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई की गई।इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है।यानी कि यहाँ मौजूद कथित शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नही किया जायेगा। इसके साथ कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है.
इससे पहले कोर्ट ने 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे कराने की मांग पर अब 28 नवंबर को सुनवाई करेगी. साथ ही शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को तय की है.
ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान एक संरचना मिली थी। एक तरफ जहाँ हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो वहीँ दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस संरचना को फव्वारा बताया था। जिसके बाद विवाद छिड़ गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस संरचना को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। यह आदेश 12 नवंबर तक के लिए था। हिंदू पक्ष ने 12 नवंबर से पहले इसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। आज अलग अलग कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंच बनाकर इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.